प्रयागराज में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई, आजीवन कारावास का प्रावधान
कुत्तों के लिए नया नियम
प्रयागराज में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और इंसानों को काटने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि यदि कोई कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे 10 दिनों के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद, उसके शरीर में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा।
कुत्तों को मिलेगी सजा
अगर कुत्ता दोबारा किसी को काटता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। उसे हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में बने शेल्टर हाउस में रखा जाएगा। नगर निगम के पशुधन अधिकारी विजय अमृत राज के अनुसार, यह आदेश सभी नगर निकायों के लिए लागू किया गया है। यदि कुत्ता दोबारा काटता है, तो एक तीन सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी।
डॉग बाइट्स की बढ़ती वारदात
प्रयागराज में आवारा कुत्तों की संख्या 1,15,000 से अधिक हो गई है। हर महीने कुत्तों के काटने के चार हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों के कारण सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में, एक आवारा कुत्ते ने एक बैंक मैनेजर का पीछा किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
स्ट्रीट डॉग्स का वैक्सिनेशन
नगर निगम ने आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। विजय अमृत राज के अनुसार, शम्स नगर में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से यह केंद्र बनाया गया है, जहां कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा।
लोगों की सक्रियता की कमी
नगर निगम अधिकारी विजय अमृत राज ने बताया कि प्रशासन पालतू पशु प्रेमियों के लिए डॉग पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए 1000 रुपये और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 800 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, लोगों में इस दिशा में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है।