पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा: जानें क्या करें नहीं तो होगा नुकसान
पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा
पैन-आधार की लिंकिंग
PAN-Aadhaar Link Deadline: आयकर विभाग ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि के बारे में करदाताओं को चेतावनी दी है। यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड “निष्क्रिय” (Inoperative) हो जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं?
एक आम नागरिक के लिए पैन कार्ड का निष्क्रिय होना केवल एक दस्तावेज का बंद होना नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट का कारण बन सकता है। यदि आपका पैन 1 जनवरी 2026 के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई पुराना टैक्स रिफंड है, तो वह भी नहीं मिलेगा।
समस्याएं यहीं खत्म नहीं होतीं। निष्क्रिय पैन की स्थिति में, आपके वित्तीय लेनदेन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) उच्च दर पर कटेंगे। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा, जहां भी पैन कार्ड की आवश्यकता है—जैसे कि नया बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करना, या बड़ी राशि का लेनदेन करना—वहां आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संक्षेप में, एक अमान्य पैन कार्ड आपको बैंकिंग और निवेश की दुनिया से बाहर कर सकता है।
घर बैठे मिनटों में कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं। अच्छी बात यह है कि आयकर विभाग ने इसके लिए सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके उपलब्ध कराए हैं। आप घर बैठे अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
- होमपेज पर Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
- अब निर्धारित बॉक्स में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि आपका पैन लिंक है या नहीं।
SMS के माध्यम से: यदि आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप एसएमएस के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन से 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज का फॉर्मेट है: UIDPAN <स्पेस> 12 अंकों का आधार नंबर <स्पेस> 10 अंकों का पैन नंबर, जैसे: UIDPAN 34512349891 CFIED1234J
यदि लिंक नहीं है तो क्या करें? यह है पूरा प्रोसेस
यदि स्टेटस चेक करने पर पता चलता है कि आपका पैन लिंक नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। चूंकि कई समयसीमाएं बीत चुकी हैं, इसलिए अब आपको इस सेवा के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Penalty) चुकाना होगा। लिंक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।
- चूंकि आप डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, आपको ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए ‘Minor Head’ का चयन करें।
- भुगतान सफल होने के बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- ओटीपी दर्ज करें और अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
रिक्वेस्ट सबमिट करने और भुगतान की पुष्टि होने के बाद, आयकर विभाग आपकी जानकारी को सत्यापन के लिए UIDAI (आधार प्राधिकरण) के पास भेजता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया काफी तेज होती है, लेकिन पूरी तरह से लिंक होने की पुष्टि के लिए आप एक या दो दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक कर सकते हैं.