पुणे में सरकारी भूमि की बिक्री पर आईजीआर ने की कार्रवाई
पशुपालन विभाग की भूमि बिक्री में अनियमितता
पुणे जिले में पशुपालन विभाग से जुड़ी 15 एकड़ सरकारी भूमि को कथित तौर पर राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हुए बेचे जाने के मामले में महानिरीक्षक पंजीकरण (आईजीआर) ने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है और उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।
बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिंपरी चिंचवाड़ के तथावडे में स्थित इस भूमि को गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, फिर भी इसे 33 करोड़ रुपये में बेच दिया गया।
एक अधिकारी ने बताया, 'राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का बिक्री करना संभव नहीं है। आईजीआर ने हवेली नंबर 17 के वरिष्ठ लिपिक और प्रभारी उप-रजिस्ट्रार (श्रेणी II) विद्या शंकर बाडे (सांगले) को निलंबित कर दिया है। पंजीकरण और स्टांप के उप महानिरीक्षक और जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई संयुक्त जांच में यह पाया गया कि बाडे ने हस्तांतरण पर स्पष्ट प्रतिबंधों के बावजूद बिक्री विलेख को पंजीकृत किया था।