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पुणे पुलिस ने गैंगस्टर नीलेश घायवाल के खिलाफ मकोका की धाराएं जोड़ी

पुणे पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर नीलेश घायवाल के खिलाफ कठोर मकोका की धाराएं जोड़ी हैं। घायवाल पर कई गंभीर आरोप हैं, जिसमें हत्या और जबरन वसूली शामिल हैं। पुलिस ने उसे लंदन में हिरासत में लेने का अनुरोध किया है, जहां वह धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट पर रह रहा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और घायवाल के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में।
 

नीलेश घायवाल पर मकोका की धाराएं

पुणे पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर नीलेश घायवाल के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं जोड़ी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायवाल के खिलाफ पहले से कई मामले लंबित हैं।


घायवाल के सहयोगियों ने सितंबर में पुणे के कोथरूड क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था और एक अन्य पर धारदार हथियार से हमला किया था। उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, हमला, अवैध हथियार रखने और फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले दर्ज हैं।


एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी कि कोथरूड पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ मकोका की धाराएं जोड़ी हैं। पहले पुलिस ने बताया था कि ब्रिटिश उच्चायोग ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि घायवाल लंदन में आगंतुक वीजा पर है।


उच्चायोग ने ब्रिटेन के अधिकारियों को उसके पासपोर्ट रद्द होने की सूचना भी दी थी। पुणे पुलिस को संदेह था कि घायवाल ब्रिटेन में है, इसलिए उसने ब्रिटिश उच्चायोग से संपर्क कर उसे हिरासत में लेने और प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया। ऐसा माना जा रहा है कि घायवाल धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल करके भारत से भाग गया है।


पुणे पुलिस ने पहले ही घायवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और इंटरपोल के माध्यम से ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग की है। गायब होने से कुछ दिन पहले, घायवाल के खिलाफ पुणे में एक मामला दर्ज किया गया था, जो 18 सितंबर को 'रोड रेज' की घटना से संबंधित था, जिसमें उसने कोथरूड क्षेत्र में एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मारी थी।