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पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाली लड़की का नया वीडियो सामने आया

एक 15 वर्षीय लड़की का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगती नजर आ रही है। उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उसे माफ कर दिया है, जो उसके लिए एक नई जिंदगी मिलने जैसा है। इस घटना के बाद लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जानें इस मामले की पूरी कहानी और लड़की की भावनाएं।
 

लड़की की खुशी और माफी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय लड़की का एक नया वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में वह बेहद खुश दिखाई दे रही है और कह रही है कि पीएम मोदी ने उसे माफ कर दिया है, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। उसने कहा कि यह उसके लिए एक नई जिंदगी मिलने जैसा अनुभव है। उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे माफी मिलेगी। एक समय ऐसा लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन पीएम मोदी ने उसे तुरंत माफ कर दिया।


भावुकता के क्षण

लड़की ने वीडियो में आगे बताया कि जब उसे पता चला कि पीएम मोदी ने उसे माफ कर दिया, तो वह भावुक हो गई और रोने लगी। उसने कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में उसने अपशब्द कहे थे, उसी ने उसे माफ कर दिया। उसने माना कि उसने बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए यह माफी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है.


सार्वजनिक माफी की अपील

पहले जारी किए गए अपने वीडियो में, लड़की ने पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उसने कहा कि वह बहुत शर्मिंदा है और अपनी नजरें नहीं उठा पा रही है। उसने अपनी उम्र 15 वर्ष बताई, जबकि नोएडा पुलिस की FIR में उसकी उम्र 25 वर्ष दर्ज की गई थी। उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.


घटना का विवरण

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लड़की ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थीं। इस घटना की शिकायत गाजियाबाद की वकील स्मृति सिंह ने की थी, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की.


कानूनी कार्रवाई की स्थिति

शिकायत में कहा गया है कि लड़की के इस कृत्य से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। यह बयान समाज में तनाव उत्पन्न करने और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से दिया गया था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने लड़की के खिलाफ BNS की धारा 352, 353 (1) और 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 2 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.