पाकिस्तान ने बलात्कार विरोधी अध्यादेशों को मंजूरी दी
पाकिस्तान की कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैबिनेट ने शुक्रवार को बलात्कार के खिलाफ दो नए अध्यादेशों को स्वीकृति दी। इनमें से एक अध्यादेश में दोषियों को रासायनिक रूप से नपुंसक करने का प्रावधान है, जबकि दूसरे में बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
रासायनिक बधिया, जिसे केमिकल कास्ट्रेशन भी कहा जाता है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की यौन उत्तेजना को रासायनिक तरीकों से कम या समाप्त किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह निर्णय बृहस्पतिवार को संघीय कानून मंत्री फारूक नसीम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया।
पहली बार अपराध करने वाले या पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के लिए रासायनिक बधियाकरण को पुनर्वास के उपाय के रूप में देखा जाएगा, और इसके लिए दोषी की सहमति आवश्यक होगी। इस कानून के तहत, आरोपी को रासायनिक बधियाकरण से पहले अपनी मंजूरी देनी होगी, और वह सजा को चुनौती भी दे सकता है।
कानून मंत्री नसीम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, बधिया करने से पहले दोषी की सहमति लेना अनिवार्य है। यदि बिना सहमति के रासायनिक बधियाकरण का आदेश दिया जाता है, तो दोषी इसे अदालत में चुनौती दे सकता है। यदि कोई दोषी सहमत नहीं होता है, तो उस पर पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास या 25 साल की जेल की सजा शामिल है।
नसीम ने कहा कि सजा का निर्णय अदालत पर निर्भर करेगा। न्यायाधीश रासायनिक बधियाकरण या पीपीसी के तहत सजा का आदेश दे सकते हैं। अदालत सीमित अवधि या जीवनभर के लिए बधिया का आदेश दे सकती है। इसके अलावा, बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
प्रस्तावित कानूनों के अनुसार, बलात्कार विरोधी प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक आयुक्त या उपायुक्त करेंगे, ताकि प्राथमिकी, चिकित्सा जांच और फोरेंसिक जांच का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसमें आरोपी द्वारा बलात्कार पीड़ित से जिरह पर भी रोक लगा दी गई है। केवल जज और आरोपी के वकील ही पीड़ित से जिरह कर सकेंगे।