पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावों के लिए 48 घंटे का 'ड्राई डे' लागू
भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावों के दौरान 48 घंटे का 'ड्राई डे' लागू करने का निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी सभी लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर लागू होगी, जिसमें क्लब, होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
Apr 20, 2026, 19:40 IST
चुनाव आयोग का निर्णय
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के चुनाव क्षेत्रों और तमिलनाडु में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 48 घंटे का 'ड्राई डे' लागू करने का निर्णय लिया है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यह आदेश जारी किया है कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, मतदान क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मादक, किण्वित या नशीली शराब की बिक्री, परोसने या वितरण पर रोक रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह आदेश संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के अनुसार लागू होगा। यह पाबंदी मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शुरू होकर मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी, जिसमें पुनर्मतदान की तारीख भी शामिल होगी।
पाबंदियों का दायरा
क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में पाबंदियां लगाई जाएंगी
यह पाबंदी एक्ट की धारा 135C के तहत उन सभी स्थानों पर लागू होगी जिनके पास शराब बेचने या रखने का लाइसेंस है, जैसे क्लब, स्टार होटल और रेस्टोरेंट। आयोग ने बताया कि जिन क्लबों का कोई एक मालिक नहीं है, उन्हें इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। 'ड्राई डे' की पाबंदियां मतदान के सभी चरणों के दौरान लागू रहेंगी, जिसमें पुनर्मतदान भी शामिल है। ये पाबंदियां 4 मई को वोटों की गिनती के दिन भी लागू रहेंगी। आयोग ने कहा कि इस दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य स्थानों पर शराब बेचना या परोसना मना होगा। इसके अलावा, आम लोगों द्वारा शराब जमा करने पर भी रोक रहेगी, और बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब जमा करने से संबंधित एक्साइज़ कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा।