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पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में सबूत पेश करने का आदेश दिया

पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष और सरकारी वकील से लिखित दलीलें मांगी हैं। वकील ने कहा कि गगनप्रीत का कोई गलत इरादा नहीं था और उसने घायलों की मदद की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुनवाई की अगली तारीख।
 

कोर्ट का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को धौला कुआं में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील को लिखित दलीलें पेश करने के लिए भी कहा। यह सुनवाई आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत कौर की ज़मानत याचिका पर हो रही है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अंकित गर्ग ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस को आवश्यक साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे निर्धारित की।


बचाव पक्ष की दलीलें

आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप राणा ने अदालत में कहा कि गगनप्रीत का कोई गलत इरादा नहीं था। उन्होंने वेंकटेश्वर अस्पताल को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पीसीआर को भी सूचित किया। वकील ने यह भी बताया कि गगनप्रीत ने घायलों को न्यूलाइफ अस्पताल पहुंचाया और अपने पिता को घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी के इलाज के लिए आवश्यक सामान लाने के लिए बुलाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को इतना समय क्यों लगा।


जमानत याचिका पर बहस

वकील ने यह स्पष्ट किया कि वह अग्रिम ज़मानत नहीं मांग रही हैं और गिरफ्तारी के बाद से वह 10 दिनों से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी के भागने का कोई खतरा नहीं है और उसने जांच में पूरा सहयोग किया है। वकील ने यह भी कहा कि परिवार पीड़ित है और सभी सबूत पुलिस के पास हैं, इसलिए उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एम्स अस्पताल आरोपी के घर के करीब है।