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पटना हाई कोर्ट का कांग्रेस को बड़ा झटका: पीएम मोदी की मां का वीडियो हटाने का आदेश

पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पीएम मोदी की मां से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया है। इस विवाद में भाजपा ने वीडियो को अपमानजनक बताया था, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक संदर्भ में पेश किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेश के पीछे की कहानी।
 

वीडियो हटाने का आदेश


पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां से संबंधित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित वीडियो को कांग्रेस को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने जानकारी दी कि अदालत ने इस वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है और कांग्रेस पार्टी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस भी जारी किया है।


कांग्रेस को मिला बड़ा झटका

पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए आदेश दिया है कि वह पीएम मोदी की मां से संबंधित AI द्वारा निर्मित वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटा दे। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंतरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को जारी किया।


भाजपा का आरोप

भाजपा ने इस वीडियो को पीएम की मां का अपमान बताते हुए इसकी निंदा की थी। यह वीडियो हाल ही में बिहार कांग्रेस द्वारा जारी किया गया था, जिसमें AI की मदद से पीएम मोदी की मां को दर्शाया गया था। भाजपा समर्थकों ने इस पर कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी।


कांग्रेस का स्पष्टीकरण

कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर सफाई दी थी कि इसमें पीएम की मां का अपमान नहीं किया गया है। उनका कहना था कि इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि पीएम मोदी अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि, भाजपा ने इसे व्यक्तिगत हमला और असंवेदनशीलता करार दिया। इसके बाद भाजपा नेता विवेकानंद सिंह ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।


विवाद की जड़

इस विवाद की जड़ में वोट अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के समर्थकों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना है। पीएम मोदी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उनकी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गईं। उन्होंने कहा, "मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता यह अपमान नहीं भूलेगी।"


कोर्ट का नोटिस

अब, कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से यह वीडियो हटाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि अदालत ने वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है और संबंधित प्लेटफार्मों को नोटिस भी जारी किया है।