पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने परिवर्तित वाहनों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों पर लगाया जुर्माना
उच्च न्यायालय का आदेश और जुर्माना
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने परिवर्तित वाहनों से संबंधित अपने आदेश का पालन न करने पर पुलिस महानिदेशक गौरव यादव सहित पंजाब के चार वरिष्ठ अधिकारियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने निर्देश दिया कि यह जुर्माना अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये के हिस्से में वसूल किया जाए और इसे पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाए।
जिन अन्य तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी प्रदीप कुमार, जो परिवहन विभाग के सचिव हैं, मोनीश कुमार, जो राज्य परिवहन आयुक्त हैं, और संगरूर के उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल शामिल हैं।
अवमानना याचिका और अदालत की सुनवाई
उच्च न्यायालय ने यह आदेश शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।
यह याचिका अदालत के 2023 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें राज्य के अधिकारियों को सड़कों पर चलने वाले परिवर्तित वाहनों के खतरे को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को अवसर दिए जाने के बावजूद, उन्होंने कोई व्यापक अनुपालन रिपोर्ट या हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है।