पंजाब सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी को कदाचार के आरोप में निलंबित किया
पंजाब सरकार का निलंबन आदेश
पंजाब सरकार ने सतर्कता ब्यूरो के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह जानकारी 26 दिसंबर को जारी एक आदेश में दी गई। हालांकि, इस आदेश में अधिकारी द्वारा किए गए कदाचार की विशेष जानकारी नहीं दी गई है।
आदेश का विवरण
आदेश में कहा गया है कि अमृतसर में स्थित सतर्कता ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखबीर सिंह (पीपीएस) को पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम 1970 के नियम 4 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
आंतरिक शिकायत और अनुशासनात्मक कार्रवाई
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि लखबीर सिंह के खिलाफ एक आंतरिक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि उन्हें उनके आधिकारिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में अनधिकृत हस्तक्षेप के लिए निलंबित किया गया है।
जांच प्रक्रिया
बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और मामले की गहन जांच मानक प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है। निलंबन की अवधि के दौरान, लखबीर सिंह को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।