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पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, 14 बच्चों की मौत के बाद उठाया कदम

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण 14 बच्चों की मौत के बाद इसकी बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि यह कफ सिरप मानक गुणवत्ता का नहीं है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। अधिकारियों ने जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। केरल सरकार ने इस मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अन्य राज्यों की कार्रवाई के बारे में।
 

कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के गंभीर दुष्प्रभावों के चलते 14 बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद इसकी बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी है। पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (औषधि शाखा) ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि यह कफ सिरप मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की प्रयोगशाला द्वारा मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।


 


आदेश में कहा गया है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि यह उत्पाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से जुड़ा हुआ है। इसलिए, इसे जनहित में पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य के सहायक औषधि प्रशासन आयुक्त ने सभी औषधि निरीक्षकों को श्रीसन फार्मास्युटिकल, छिंदवाड़ा द्वारा निर्मित कफ सिरप के नमूने सरकारी और निजी संस्थानों से एकत्र करने के निर्देश दिए हैं।


 


इस आदेश में अगली सूचना तक सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात और निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। इस बीच, केरल सरकार ने बाल चिकित्सा कफ सिरप के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने औषधि नियंत्रक से फार्मेसियों को एक नोटिस जारी करने को भी कहा है कि वे डॉक्टर के पर्चे के बिना बच्चों को दवाएं न बेचें।


 


वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्य औषधि नियंत्रक ने इस विशेष कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है और केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (केएमएससीएल) सरकारी अस्पतालों को यह सिरप उपलब्ध नहीं कराता। तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान और तेलंगाना ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीच, कोल्ड्रिफ सिरप विवाद के चलते, मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दो अन्य कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) का स्तर बढ़ा हुआ पाया है और दवा पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। औषधि नियंत्रक ने संबंधित कफ सिरप की बिक्री और जब्ती पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।