पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना का विस्तार, संपत्ति कर चुकाने का अंतिम अवसर
पंजाब सरकार ने अपनी वन टाइम सेटलमेंट योजना को 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे संपत्ति मालिक बिना जुर्माने और ब्याज के संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत 1.1 लाख संपत्तियों पर बकाया है। जानें कैसे आप MSeva पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और अपने बकाया कर को चुकता कर सकते हैं।
Aug 28, 2025, 18:04 IST
पंजाब सरकार की संपत्ति कर योजना का विस्तार
पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत संपत्ति कर का भुगतान बिना किसी जुर्माने और ब्याज के किया जा सकता है। वर्तमान में, 1.1 लाख व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर बकाया है। इनमें से 35,000 बड़े और मध्यम संपत्ति मालिकों पर 580 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 200 करोड़ रुपये 13 नगर निगमों की बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों पर हैं। संपत्ति मालिकों को सूचित किया गया है कि 31 अगस्त तक बकाया संपत्ति कर जमा करने पर उनका ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।
MSeva पोर्टल का उपयोग करें
MSeva पोर्टल का उठाएं फायदा
भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि संपत्ति मालिक MSeva पोर्टल (mseva.lgpunjab.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं या अपने नगर निगम कार्यालय जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। सभी संपत्ति मालिकों के लिए अपना संपत्ति कर रिटर्न भरना अनिवार्य है।