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पंजाब कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: बाढ़ राहत, जेल सुधार और आवास परियोजनाएं

पंजाब सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बाढ़ राहत राशि बढ़ाने, जेलों में स्नीफर डॉग्स की तैनाती और मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत भूमि आवंटन के लिए भी कदम उठाए हैं। जानें इन निर्णयों के पीछे की वजह और उनके संभावित प्रभाव के बारे में।
 

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री भगवंत मान.

चंडीगढ़ में पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में यह तय किया गया कि राज्य की जेलों में स्नीफर डॉग्स की तैनाती की जाएगी, जिससे जेलों के अंदर नशे और अन्य अवैध वस्तुओं पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए 6 डॉग्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पंजाब में मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम एक्सटेंशन की स्वीकृति दी जाएगी।

सरकार ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत बहु-मंजिला निर्माण के लिए सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। भूमि की रिजर्व कीमत को तीन महीने के भीतर जमा करना होगा, जिसके बाद भूमि का कब्जा दिया जाएगा। इससे लोगों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। साथ ही, पुलिस थानों की सीमाओं में बदलाव के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए गए हैं.

बाढ़ राहत राशि में वृद्धि

हाल ही में आई बाढ़ के मद्देनजर, पंजाब सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, 26 से 75 प्रतिशत फसल नुकसान पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये और 76 से 100 प्रतिशत नुकसान पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि केवल 6,500 रुपये प्रति एकड़ थी.

माइनर मिनरल नियमों में संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ से दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शुल्क लगाया जा सकेगा, जो प्रोसेस्ड या अन प्रोसेस्ड छोटे खनिज पदार्थ ले जा रहे हैं.

डीसिल्टिंग के लिए टेंडर जारी

इससे विभाग को अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। पंजाब की नदियों में जमा रेत की सफाई के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, और अब टेंडर 21 दिन की बजाय 14 दिन में खोले जाएंगे, ताकि यह कार्य आगामी मानसून से पहले पूरा किया जा सके.