नैनीताल में राजा भैया की पत्नी को भूमि विवाद में बड़ा झटका
भानवी सिंह के भूमि प्रकरण में कोर्ट का निर्णय
उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह से संबंधित भूमि विवाद में नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में भूमि उपयोग और भू-सुधार कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने भूमि के एक बड़े हिस्से को राज्य सरकार के नाम करने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने यह निर्णय भूमि उपयोग नियमों के अनुपालन और कृषि तथा बागवानी के लिए आवंटित भूमि के उपयोग की जांच के बाद सुनाया। यह मामला काफी समय से चर्चा में रहा है।
सूत्रों के अनुसार, लगभग 20 साल पहले नैनीताल जिले के कैंची धाम तहसील के सिरटोला गांव में भानवी सिंह के नाम पर बागवानी के लिए भूमि खरीदी गई थी। जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा, तो जिला प्रशासन ने भूमि का निरीक्षण कराया।
निरीक्षण के दौरान, भूमि पर 27 नाशपाती के पेड़ पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर, पेड़ों और उनके लिए आवश्यक छह फीट चौड़े पहुंच मार्ग को सुरक्षित रखते हुए, 0.0344 हेक्टेयर भूमि भानवी सिंह के पास बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, शेष 0.5206 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने उद्यान विभाग से हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन के मानकों के अनुसार एक हेक्टेयर भूमि में संभावित पेड़ों की संख्या पर रिपोर्ट भी मांगी थी। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अंतिम आदेश पारित किया गया।
प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को भूमि उपयोग नियमों के सख्त अनुपालन और बागवानी प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।