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नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, चिकित्सा परामर्श समिति ने नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण की अधिसूचना को वापस ले लिया है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नया पंजीकरण नौ अगस्त से शुरू होगा। जानें इस प्रक्रिया में और क्या बदलाव हुए हैं और कैसे अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकते हैं।
 

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद काउंसलिंग में बदलाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) 2025 की काउंसलिंग के दूसरे चरण से संबंधित तीन अगस्त की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण करने और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है।


एमसीसी ने एक नोटिस में बताया कि यह निर्णय पांच अगस्त को सुनील एवं अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति (रिट याचिका संख्या 11097/2026) मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में लिया गया है।


नोटिस में कहा गया है, "अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण कराने और नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण में भाग लेने की अनुमति दी है।" समिति ने यह भी कहा कि अदालत की टिप्पणियों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने तीन अगस्त को जारी अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, एमसीसी ने काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है।


नोटिस के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों के लिए सीट छोड़ने का पोर्टल सात अगस्त को शाम चार बजे तक खुला रहेगा।


संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण के लिए नया पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया नौ अगस्त को सुबह 10 बजे से फिर से शुरू होगी। विस्तृत संशोधित कार्यक्रम एमसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है, जिसके कारण एमसीसी ने अपनी पूर्व अधिसूचना में संशोधन करते हुए नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से खोलने का निर्णय किया है।