नवी मुंबई में बांग्लादेशियों को अवैध निवास के लिए दोषी ठहराया गया
नवी मुंबई की अदालत का फैसला
एक अदालत ने शनिवार को नवी मुंबई में अवैध रूप से रहने के आरोप में सात बांग्लादेशियों को दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि इन सभी को 28 जुलाई के बाद उनके देश वापस भेज दिया जाए।
बेलापुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीए साने ने अनीस शेख (32), पन्नू अब्दुल शेख (38), अजीजुर शेख (43), मंजूर शेख (34), फारूक हुसैन (35), बिलपाप शेख (32) और इमोन अली (19) को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ ही, प्रत्येक पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र पाटिल ने बताया कि इन सभी को नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन बांग्लादेशियों को 28 जुलाई के बाद उनके देश भेजा जाए।