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नए ट्रैफिक नियम: हेलमेट पहनने के तरीके पर ध्यान दें

2017 के बाद से भारत में ट्रैफिक नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें हेलमेट पहनने के तरीके पर ध्यान दिया गया है। अब गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। जानें कि आपको हेलमेट कैसे पहनना चाहिए और जुर्माने से बचने के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इस लेख में हम आपको नए नियमों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे।
 

नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी

नए ट्रैफिक नियम: 2017 के बाद से ट्रैफिक नियमों में काफी बदलाव आया है। पहले केवल हेलमेट न पहनने पर चालान होता था, लेकिन अब गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस अब 20,000 रुपये तक का चालान काट रही है। इसके बावजूद, कई लोग हेलमेट पहनने से बचते हैं।



जो लोग हेलमेट पहनते हैं, लेकिन गलत तरीके से पहनते हैं, उन्हें भी चालान का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बताएंगे कि हेलमेट को सही तरीके से कैसे पहनें ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर जुर्माना

गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर चालान कटेगा


मोटर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह आपके सिर को चोट से बचाने में मदद करता है। दुर्घटनाओं में सिर की चोटें अक्सर मौत का कारण बनती हैं। इसलिए, हेलमेट पहनते समय यह सुनिश्चित करें कि यह सही तरीके से बंधा हुआ हो।


हेलमेट पहनने के बाद पट्टी को ठीक से लगाना न भूलें। कई लोग टकराव से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, लेकिन वे इसे सही तरीके से नहीं पहनते। कई हेलमेट की पट्टियाँ गायब होती हैं या टूट जाती हैं, जिससे आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है।


1998 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत, भारत सरकार ने हेलमेट न पहनने या गलत तरीके से पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका मतलब है कि यदि बाइक सवार ने हेलमेट पहना है लेकिन वह खुला है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


यदि आपने हेलमेट ढीला पहना है, तो भी आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए, हेलमेट को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो 2000 रुपये का चालान आपको भेजा जाएगा।


हेलमेट में आईएसआई मार्क होना चाहिए। यदि हेलमेट में भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) का आईएसआई प्रमाणन नहीं है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि बाइक चलाते समय आपको केवल आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना चाहिए।


यदि ऐसा नहीं होता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के तहत आपको 1,000 रुपये का चालान मिल सकता है। हालांकि, दिल्ली पुलिस पहले से ही लोगों को 1,000 रुपये का चालान दे रही है।