नई आयकर स्लैब: 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट
बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट में 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की है, जो छोटे व्यवसायियों और मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।
इस नई व्यवस्था का लाभ केवल 12 लाख रुपये तक की आय पर ही नहीं, बल्कि उससे अधिक कमाने वालों पर भी पड़ेगा। इससे सभी करदाताओं की जेब में कुछ पैसे बचेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
हर करदाता को मिलेगा लाभ
निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए इस ऐलान से सभी करदाताओं को लाभ होगा। 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने से हर करदाता को कुछ न कुछ बचत होगी। हालांकि, यह छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था में लागू होगी।
नौकरीपेशा के लिए अतिरिक्त छूट
सभी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट दी गई है, लेकिन नौकरीपेशा व्यक्तियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पुरानी व्यवस्था की तुलना
पहले नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था। अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे करदाताओं को 5 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत होगी।
टैक्स बचत की गणना
वित्त मंत्री ने जो छूट दी है, उससे 12 लाख से ऊपर की आय वाले करदाताओं को भी लाभ होगा। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 12 से 18 लाख रुपये तक की आय पर लगभग 70,000 रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 1,10,000 रुपये तक की बचत होगी।
नए टैक्स स्लैब के नियम
नए टैक्स स्लैब के अनुसार: 0 से 4 लाख आय पर 0% टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा।
आयकर की गणना का तरीका
यदि किसी की आय 13 लाख रुपये है, तो उसे 12 से 16 लाख के स्लैब में रखा जाएगा। इस पर 15% टैक्स नहीं लगेगा। आय को विभिन्न स्लैब में विभाजित किया जाएगा, जिससे कुल टैक्स की गणना की जाएगी।
नई टैक्स व्यवस्था की विशेषताएँ
नई टैक्स व्यवस्था में 4 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। इसके अलावा, 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स लगेगा। यह टैक्स सरकार आयकर की धारा 87ए के तहत माफ कर देती है।
नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था
देश में नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाएँ चल रही हैं। वर्तमान में 72% करदाता नई व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार ने नई व्यवस्था में टैक्स छूट देने का निर्णय लिया है।