देवरिया में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
देवरिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्रा ने जानकारी दी कि विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी गिरिराज तिवारी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने उसे 21,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया।
मिश्रा ने बताया कि यह घटना 29 मई 2016 को हुई थी। गिरिराज तिवारी, जो भलुवानी क्षेत्र के एक गांव का निवासी है, ने 12 वर्षीय बच्ची को अपने घर के दरवाजे पर खेलते समय 100 रुपये का लालच देकर बलात्कार किया।
पीड़िता की मां ने भलुवानी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपी को दुष्कर्म, धमकी देने और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।