दिल्ली हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला: शाहरुख-गौरी को 7 दिन का समय
समीर वानखेड़े बनाम आर्यन खान: हाईकोर्ट का फैसला
समीर वानखेड़े ने शाहरुख पर करवाया मानहानि केस, अब हाईकोर्ट का फैसला
समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला: आर्यन खान की पहली सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रसारण के बाद से पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े चर्चा में हैं। उन्होंने इस शो पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 8 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें समीर वानखेड़े की याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कोर्ट ने शाहरुख खान और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से भी जवाब मांगा है।
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में एक ऐसा किरदार था जो नार्कोटिक्स ऑफिसर के रूप में दिखाया गया था, जो ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड पार्टी में छापा मारता है। इसे सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े की पैरोडी के रूप में देखा गया, जिससे वानखेड़े ने शाहरुख खान और शो के निर्माताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
शाहरुख और गौरी के पास 7 दिन का समय
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख और गौरी की कंपनी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि आर्यन खान की सीरीज में उनकी छवि को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
वानखेड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए और मानहानि के रूप में 2 करोड़ रुपये का हर्जाना दिया जाए, जिसे वे कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान करना चाहते हैं।
अगली सुनवाई की तारीख
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, यह जानने के लिए कि शाहरुख की कंपनी क्या जवाब देती है।