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दिल्ली हाई कोर्ट में शनिवार को भी चलेगी कार्यवाही

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शनिवार को भी अदालत की कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय 22 सितंबर, 2025 को हुई बैठक में लिया गया। इसके साथ ही, हाल ही में आयोजित मध्यस्थता अभियान में 28,000 से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जिसमें 4,316 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। जानें इस नए नियम और अभियान की सफलता के बारे में अधिक जानकारी।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का नया निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब से शनिवार को भी अदालत की कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, फुल बेंच ने 22 सितंबर, 2025 को हुई बैठक में यह तय किया कि हर महीने के एक शनिवार को कोर्ट की सभी बेंचें कार्य दिवस के रूप में काम करेंगी। इससे पहले, शनिवार को सभी बेंचें बंद रहती थीं, हालांकि कुछ जज विशेष परिस्थितियों में इस दिन विशेष बेंच का आयोजन करते थे। हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री के कार्य समय में भी बदलाव किया है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री सभी कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।


मध्यस्थता अभियान की सफलता

दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में तीन महीने के मध्यस्थता अभियान के दौरान 28,000 से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। इनमें से 4,316 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जबकि 13,938 मामले अभी भी लंबित हैं। उच्च न्यायालय ने इस अभियान की सफलता को दर्शाते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह अभियान 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक चलाया गया और इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा संचालित किया गया।