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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनू पंजाबन की मेडिकल स्थिति की जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनू पंजाबन की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। सोनू, जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ने अपनी सजा के अंतरिम निलंबन को बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने उसकी मेडिकल स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जानें इस मामले में और क्या हुआ और अगली सुनवाई कब होगी।
 

सोनू पंजाबन की सजा का निलंबन


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को सोनू पंजाबन, जिसे गीता अरोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सोनू ने गंभीर बीमारी के कारण अपनी सजा के अंतरिम निलंबन को बढ़ाने की मांग की है। वह पहले दिल्ली-एनसीआर में एक सेक्स रैकेट की प्रमुख रही है और उसे 2020 में एक नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के मामले में 24 साल की सजा सुनाई गई थी। उसकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।


दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता की अवकाश पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें 60 दिनों के लिए सजा के अंतरिम निलंबन की मांग की गई है। सोनू के वकील ने अदालत में कहा कि वह मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) से ग्रसित है और साकेत के एक अस्पताल में भर्ती है।


कोर्ट में पेश की गई दलीलें
अवकाश जज ने कहा कि 6 जून के आदेश के अनुसार, सोनू को 21 जून को शाम 5 बजे या उससे पहले संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना था। लेकिन वकील ने तर्क किया कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण आत्मसमर्पण करना संभव नहीं है, क्योंकि उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है।


नई स्थिति रिपोर्ट की आवश्यकता
दूसरी ओर, पुलिस ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के आवेदन का विरोध किया और कहा कि सोनू को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, अदालत ने कहा कि सोनू की चिकित्सा स्थिति और उसकी बीमारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस को उसकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने और एक नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि तब तक, सोनू की सजा का अंतरिम निलंबन पहले की शर्तों पर बढ़ाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी।