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दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस शिकायत की पावती जारी करने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन द्वारा शिकायत की पावती न देने के मामले में निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने 20 जुलाई के CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पावती जारी करने का आदेश दिया, जिससे याचिकाकर्ता को राहत मिली। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेश के पीछे की कहानी।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने 20 जुलाई को CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत की पावती देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने यह मामला तब सुलझाया जब दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता को दिन के भीतर डेली डायरी (DD) नंबर के साथ पावती प्रदान की जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतीक जालान ने की।


पुलिस का स्पष्टीकरण

दिल्ली पुलिस की ओर से केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित ने बताया कि एक अस्थायी तकनीकी समस्या के कारण याचिकाकर्ता की 23 जुलाई की शिकायत की पावती जारी नहीं की जा सकी थी। उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि DD नंबर के साथ पावती दिन में जारी की जाएगी और याचिकाकर्ता शाम 5 बजे के बाद इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से प्राप्त कर सकता है। याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।


याचिका में उठाए गए मुद्दे

आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 23 जुलाई को लिखित शिकायत लेने से मना कर दिया था। इस शिकायत में कहा गया था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक हुए विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।


पुलिस स्टेशन में शिकायत का अनुभव

याचिकाकर्ता के अनुसार, पुलिस स्टेशन में इंतज़ार करने और दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन व SHO से शिकायत करने के बावजूद, डेली डायरी (DD) नंबर वाली मुहरबंद पावती जारी नहीं की गई। याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे संज्ञेय अपराधों से संबंधित लिखित शिकायतों पर DD नंबर के साथ मुहरबंद पावती अनिवार्य रूप से जारी करें। इसके अलावा, अधिकारियों से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और सिटीज़न चार्टर बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई, ताकि दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए ऐसी पावती देना आवश्यक हो, चाहे FIR तुरंत दर्ज की जाए या मामले को प्रारंभिक जांच के लिए भेजा जाए।