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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: महुआ मोइत्रा और सुभाष गर्ग को हटाने पड़े विवादित पोस्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। यह कानूनी कार्रवाई एक मानहानि याचिका के बाद हुई, जिसमें दोनों नेताओं को अपने बयान वापस लेने पड़े। भाजपा सांसद ने इसे 'सत्यमेव जयते' करार दिया, यह निर्णय राजनीतिक बयानबाजी में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को दिल्ली उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। दोनों को अपने सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह कानूनी कार्रवाई तब हुई जब निशिकांत दुबे ने अदालत में मानहानि की याचिका दायर की।


सुनवाई का विवरण

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील ने अदालत को बताया कि वह विवादित टिप्पणी वाले पोस्ट को हटा देंगी। इसी तरह, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को भी अपने बयान वापस लेने पड़े। अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों को अपने विवादित कंटेंट्स को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया।


भाजपा सांसद की प्रतिक्रिया

अदालती कार्यवाही के तुरंत बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी, इसे 'सत्यमेव जयते' करार देते हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त सचिव और टीएमसी सांसद के भ्रामक बयानों का सच अदालत में उजागर हो गया है, जिसके चलते उन्हें अपने अनर्गल टिप्पणियों को वापस लेना पड़ा है। यह निर्णय राजनीतिक बयानबाजी और मानहानि के मामलों में दोनों नेताओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।