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दिल्ली हाई कोर्ट का नागार्जुन के पर्सनालिटी राइट्स पर महत्वपूर्ण फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलगू अभिनेता नागार्जुन के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने उनके नाम, आवाज और छवि के बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई है। इस फैसले के बाद, संबंधित वेबसाइटों को 72 घंटे के भीतर सभी URL लिंक हटाने का निर्देश दिया गया है। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और नागार्जुन की लोकप्रियता के बारे में।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलगू अभिनेता नागार्जुन के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने नागार्जुन के नाम, आवाज, छवि और उनके व्यक्तित्व से संबंधित सभी चीजों के बिना उनकी अनुमति के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने नागार्जुन की याचिका में शामिल विभिन्न वेबसाइटों को उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व से संबंधित सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद, ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों जैसे डीपफेक और फेस मॉर्फिंग का उपयोग नहीं कर सकेंगी।

कोर्ट का निर्देश

अदालत ने सभी वेबसाइटों को 72 घंटे के भीतर याचिका में दिए गए सभी URL लिंक को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी के पर्सनालिटी राइट्स का गलत उपयोग न केवल उनके आर्थिक हितों को प्रभावित करता है, बल्कि उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

नागार्जुन भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक प्रसिद्ध नाम हैं, और उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक है। यदि उनके नाम और आवाज का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो इससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।