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दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, एक जहरीला रसायन, पाया गया। सभी संबंधित पक्षों को तुरंत इस उत्पाद की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को भी इसके संभावित स्वास्थ्य खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव।
 

कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक

दिल्ली सरकार ने मानक गुणवत्ता की कमी के चलते कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई है।


शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर, तमिलनाडु द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप (जिसमें पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट शामिल हैं) में 'डाइएथिलीन ग्लाइकॉल' की मौजूदगी पाई गई है। यह एक जहरीला रसायन है और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप की बिक्री, खरीद या वितरण तुरंत रोक दें।


आदेश में यह भी कहा गया है कि आम जनता को इस उत्पाद के संभावित स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए इसका उपयोग न करने की सलाह दी गई है। जनहित में जारी किए गए इस सार्वजनिक परामर्श के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक प्रसार के लिए सभी हितधारकों का सहयोग अपेक्षित है।