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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: पुराने वाहनों के लिए एनओसी नियमों में छूट

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के लिए एनओसी नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। अब, जिनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें एनओसी के लिए आवेदन करने की एक साल की बाध्यता नहीं रहेगी। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी डीजल गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी हैं। इस फैसले से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्याएं भी कम होंगी। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
 

दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए राहत

The biggest decision has been taken regarding old vehicles, relief to vehicle owners.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने राजधानी के लाखों वाहन मालिकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब पुराने वाहनों के लिए एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करने के नियमों में ढील दी गई है। जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके मालिकों को एनओसी के लिए आवेदन करने की एक साल की समय सीमा का पालन नहीं करना होगा।

यह निर्णय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी डीजल गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी हैं या पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से अधिक पुरानी हैं। अब वे अपनी गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर के बाहर किसी अन्य राज्य में फिर से पंजीकरण करा सकेंगे। इससे न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या भी कम होगी।

‘जनता की सुविधा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय’
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा, "यह निर्णय जनता की सुविधा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। एक साल की समय सीमा के कारण हजारों वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे। न तो उन्हें स्क्रैप किया जा सकता था और न ही बाहर भेजा जा सकता था। अब यह बाधा समाप्त हो गई है, जिससे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को जिम्मेदारी से दिल्ली से बाहर भेज सकेंगे।"

शिकायतों और आंतरिक समीक्षा के आधार पर निर्णय
उन्होंने बताया कि इससे दिल्ली की सड़कों पर भीड़ और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। यह कदम पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने यह निर्णय जनता की शिकायतों और आंतरिक समीक्षा के बाद लिया है। इससे पहले 2021 और 2022 में भी परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के तहत पुराने वाहनों के लिए नियम बनाए थे। लेकिन उस समय एनओसी के लिए आवेदन की अवधि केवल एक वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसके कारण कई वाहन मालिक आवेदन नहीं कर पाए थे।

राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को मिलेगा बढ़ावा
अब नए आदेश के तहत, जिन वाहनों को उनकी उम्र पूरी होने के कारण डी-रजिस्टर (दर्ज निरस्त) किया गया था, वे भी कानूनी रूप से अन्य राज्यों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इससे दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटाने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को भी बढ़ावा मिलेगा।

ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या भी होगी कम!
परिवहन विभाग का मानना है कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को भी कम करेगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसी के तहत सरकार अब लोगों को पुराने वाहनों को कानूनी रूप से दिल्ली से बाहर भेजने का रास्ता आसान बना रही है.