दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में विवाद: हाई कोर्ट ने EVM को सुरक्षित रखने का दिया आदेश
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में नया विवाद
अध्यक्ष आर्यन मानImage Credit source: Image Credit source: Aryan Maan instagram
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि चुनाव में उपयोग की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को सुरक्षित रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी।
यह याचिका DUSU के पूर्व अध्यक्ष और NSUI के नेता रौनक खत्री द्वारा दायर की गई है। खत्री ने आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को हुए चुनाव और वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने शुक्रवार को TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर कहा था कि EVM में गड़बड़ी हुई है और वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का विरोध
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चुनाव रद्द करने की मांग का विरोध किया है। DUSU चुनाव के परिणामों के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने आर्यन मान और कुणाल चौधरी को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस चुनाव की निर्धारित गाइडलाइंस का पालन न करने के कारण जारी किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP के आर्यन मान ने जीत हासिल की थी। NSUI के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी ने सफलता पाई। जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर ABVP की दीपिका झा ने जीत हासिल की। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में लगभग 39% मतदान हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी के लिए लगभग 6,000 चालान काटे हैं.