दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव 2026 के लिए नए नियमों की घोषणा
दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव की तैयारी
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2026 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के आयोजन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को प्रॉक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, DUSU के पदाधिकारी और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में, प्रोफेसर सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय और लिंगदोह समिति की गाइडलाइनों के आधार पर चुनाव के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी।
चुनाव प्रचार के लिए नियम
एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कैंपस के आसपास सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने का निर्देश दिया गया है। खंभों पर किसी भी प्रकार के बिलबोर्ड या बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वे प्रिंटेड हों या डिजिटल। विश्वविद्यालय ने प्रिंटेड प्रचार सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, केवल हाथ से बनी चीजों की अनुमति होगी, जिन्हें 'डेमोक्रेसी की दीवार' पर ही लगाया जा सकेगा। दीवारों पर ब्लॉक प्रिंटिंग या स्प्रे-पेंटिंग की अनुमति नहीं है।
गाड़ियों और प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध
चुनाव प्रचार के दौरान, उम्मीदवारों को केवल पाँच गाड़ियों का उपयोग करने की अनुमति होगी। ट्रैक्टर, JCB या जानवरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। टिंटेड ग्लास वाली या बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर सख्त प्रतिबंध है। बिना अनुमति पार्क की गई गाड़ियों का चालान काटा जाएगा या उन्हें ट्रैफिक नियमों के अनुसार हटाया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा नाम वाले उपहार या यादगार चीजें बांटना भी मना है।
पब्लिक मीटिंग और कैंपेनिंग के नियम
प्रॉक्टर ने कहा कि कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए, पब्लिक मीटिंग करने से पहले प्रॉक्टर कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है। कॉलेजों के अंदर केवल पाँच छात्रों को कैंपेन करने की अनुमति है, और लड़कियों के कॉलेज हॉस्टल में केवल छात्राएँ ही कैंपेन कर सकती हैं।