दिल्ली में होली पर शराब की दुकानों के लिए नया नियम: ड्राई डे की सूची से बाहर
दिल्ली सरकार का नया फैसला
दिल्ली सरकार ने इस वर्ष होली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित निर्णय लिया है। परंपरा को तोड़ते हुए, इस बार होली को 'ड्राई डे' की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि आज, धुलंडी के दिन, दिल्ली में सभी शराब की दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी।
जनवरी में जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, मार्च के अंत तक केवल गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को ही ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा।
शराब की दुकानों का खुला रहना
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि होली पर कोई ड्राई डे नहीं होगा और शराब की दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। जनवरी के आदेश के अनुसार, अन्य दिन शराब की बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी।
पिछले कुछ वर्षों से, होली के दिन राजधानी में शराब की दुकानों को ड्राई डे में शामिल किया जाता था, जहां लगभग 750 शराब की दुकानें हैं।
ट्रैफिक पुलिस की तैयारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के दिन शहर के लगभग 134 प्रमुख चौराहों पर कर्मचारियों को तैनात किया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और गंभीर उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस को कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग, रेड-लाइट जंपिंग, और अन्य अपराधों को रोकने के लिए विशेष चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमिटी के निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है और कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
यदि रजिस्टर्ड मालिक की गाड़ी नाबालिग या बिना अनुमति वाले व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।