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दिल्ली में होटल आग से 21 की मौत, प्रशासन में हड़कंप

दिल्ली के मालवीय नगर में 'फ्लोरिश स्टेज़ होटल' में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जबकि होटल के मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि होटल के पास आवश्यक सुरक्षा क्लीयरेंस थे या नहीं। दिल्ली सरकार ने बी एंड बी नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है और सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।
 

दिल्ली के फ्लोरिश स्टेज़ होटल में आग का हादसा

मालवीय नगर स्थित 'फ्लोरिश स्टेज़ होटल' में लगी भीषण आग के कारण 21 लोगों की दुखद मौत के एक दिन बाद, दिल्ली के प्रशासनिक विभागों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस, नगर निगम, पर्यटन विभाग और अन्य सरकारी संस्थाओं के बीच बी एंड बी लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है, जबकि जांच में लापरवाही के कई पहलू सामने आ रहे हैं।


होटल की कानूनी स्थिति

नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, जिस होटल में यह घटना हुई, वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, क्योंकि यह 'लाल डोरा' संपत्ति थी। उन्होंने बताया कि ऐसी इमारतों को सुरक्षा मिली होती है और नगर निगम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सूत्रों ने यह भी कहा कि होटल के मालिक लवकेश बजाज ने केवल चाय की दुकान के लिए 'तत्काल' लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जबकि होटल में 26 कमरे थे।


लापरवाही की जांच

पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बी एंड बी लाइसेंस जारी करने से पहले एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है। यह लाइसेंस तीन साल के लिए वैध होता है। नियमों के अनुसार, संचालक को उसी इमारत में रहना अनिवार्य है और अधिकतम आठ कमरे ही किराए पर देने की अनुमति है। हालाँकि, अधिकारियों का कहना है कि बजाज ने तथ्यों को छिपाकर लाइसेंस प्राप्त किया।


पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटनाक्रम को फिर से तैयार करने का निर्णय लिया है और होटल के कर्मचारियों तथा स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर रही है। फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं और जांच जारी है। इस बीच, दिल्ली सरकार ने बी एंड बी नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है और सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।


सख्त कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रतिष्ठान छह से अधिक कमरे चलाता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।