×

दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मुआवजे का आदेश, परिवार को 2.52 करोड़ रुपये मिले

दिल्ली में एक मोटर दुर्घटना में जान गंवाने वाले 30 वर्षीय यासीन खान के परिवार को न्यायाधिकरण द्वारा 2.52 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। यासीन की मृत्यु एक बस द्वारा कुचले जाने के कारण हुई थी। उनके परिवार में पत्नी, तीन नाबालिग बेटे और माता-पिता शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने तेज गति और लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटना को जिम्मेदार ठहराया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

दिल्ली में मोटर दुर्घटना का मामला

दिल्ली में एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2023 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 30 वर्षीय यासीन खान के परिवार को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्णय लिया है।


पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने यासीन खान के परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। यासीन की मृत्यु 19 मई, 2023 को हुई, जब वह दोपहिया वाहन चला रहे थे और एक बस ने उन्हें कुचल दिया।


दावेदार के वकील सुमित चौधरी ने न्यायाधिकरण को बताया कि यासीन एक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे और उनकी मासिक आय 1.43 लाख रुपये से अधिक थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, तीन नाबालिग बेटे, और उनके माता-पिता शामिल हैं।


वकील ने तर्क किया कि दुर्घटना तेज और लापरवाह बस चलाने के कारण हुई। न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए कहा कि यह स्पष्ट हो गया कि बस की तेज गति और लापरवाही से दुर्घटना हुई।


न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत 2.52 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया और दोषी वाहन के बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इसे अदा करने का निर्देश दिया।