दिल्ली में विस्फोट: 13 लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
दिल्ली के लाल किले के पास हुआ भयानक विस्फोट
10 नवंबर, 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक तेज़ विस्फोट हुआ। इस घटना में एक धीमी गति से चल रही कार में विस्फोट हुआ, जिससे कम से कम 13 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। विस्फोट ने आस-पास के वाहनों और संरचनाओं को भी गंभीर नुकसान पहुँचाया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एफआईआर में शामिल कानूनी धाराएँ
कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में विस्फोट को बम विस्फोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कई कानूनी धाराएँ शामिल हैं, जैसे कि: गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएँ 16 और 18, जो आतंकवादी कृत्यों और उनकी साजिश से संबंधित हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट और विस्फोट करने के प्रयास से संबंधित हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) हत्या, धारा 109(1) हत्या के प्रयास और धारा 161(2) वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के लिए लागू की गई हैं.
विस्फोट का विवरण
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह विस्फोट मध्य दिल्ली के व्यस्त क्षेत्र लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ। विस्फोट एक वाहन के अंदर छिपे विस्फोटक उपकरण के कारण हुआ। इस घटना का प्रभाव विनाशकारी था, जिससे व्यापक क्षति हुई और कई लोग हताहत हुए। कई वाहन आग की चपेट में आ गए और आसपास के लोग विस्फोट में फंस गए। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मृतकों की संख्या 13 है, और कई अन्य की हालत गंभीर है। विस्फोट ने इलाके की एक पुलिस चौकी को भी काफी नुकसान पहुँचाया है, जो हमले की भयावहता को और उजागर करता है.