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दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीतियों की घोषणा

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति के तहत, सरकार ने प्रदूषण परीक्षण केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की है और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जानें इस नई नीति के तहत क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं और उनका प्रभाव क्या होगा।
 

दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत, जीआरएपी-IV के प्रतिबंध हटने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण प्रदूषण परीक्षण केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और नए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ-साथ कड़ी जांच की जा रही है।


 


एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिरसा ने कहा कि दिल्ली में जीआरएपी 4 के साथ-साथ, हमारा पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) अभियान 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' के नारे के साथ जारी रहेगा। जीआरएपी के प्रतिबंध हटने के बाद भी हम इसे बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि 12 पीयूसी केंद्रों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।


 


औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सिरसा ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने अब तक 411 बंद करने के नोटिस जारी किए हैं और दिल्ली नगर निगम ने 400 इकाइयों को सील कर दिया है।


 


उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार नए स्वचालित परीक्षण केंद्रों को मंजूरी दी है। दिल्ली की ऊंची इमारतों की छतों पर लगे एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) को संचालन के लिए अधिक समय दिया गया है और भवन मालिकों को अपने परिसर के आसपास मिस्टिंग सिस्टम लगाने का विकल्प दिया गया है। सिरसा ने कहा कि कैबिनेट ने होलंबी कलां में एक ई-कचरा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है और दिल्ली का पहला ई-कचरा संयंत्र जल्द ही स्थापित किया जाएगा।


 


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर' हो गया है। शहर के कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है। सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण-IV के तहत सभी आवश्यक कार्रवाईयां लागू कर दी हैं।