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दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी पांच दिन की पुलिस हिरासत में

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। आरोपी, 41 वर्षीय सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे पांच दिन की हिरासत में भेजा गया है। इस हमले को मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश बताया गया है। जानें इस घटना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

मुख्यमंत्री पर हमले का मामला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। इस हमले के आरोपी को अब पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत के सूत्रों के अनुसार, आरोपी का नाम सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई है, जिसकी उम्र 41 वर्ष है।


सूत्रों ने बताया कि खिमजीभाई को देर रात द्वारका में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। हालांकि, उसे तीस हजारी अदालत परिसर में किसी अन्य मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।


पुलिस ने राजकोट, गुजरात के निवासी खिमजीभाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें हत्या के प्रयास का आरोप है। इसके अलावा, उस पर लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है।


गुप्ता पर हमला बुधवार सुबह लगभग सवा आठ बजे उनके कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे 'मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश' करार दिया।


सीएमओ के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य जांच की गई और बाद में उनकी एमएलसी जांच भी की गई। सूत्रों के अनुसार, खिमजीभाई दो दिन पहले दिल्ली आया था और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में ठहरा हुआ था।