दिल्ली में बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी को मिली जमानत
जमानत याचिका का अनुमोदन
दिल्ली की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू दुर्घटना के मामले में मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका को शनिवार को मंजूरी दे दी।
गगनप्रीत (38) उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थीं, जिसने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी।
इस दुर्घटना में नवजोत सिंह (52) की जान चली गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है, और विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव थे, 14 सितंबर को दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर इस दुर्घटना में घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वह हरि नगर के निवासी थे और अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर लौट रहे थे।
इस मामले में बीएनएस की धाराओं 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।