दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार-मोटरसाइकिल टक्कर मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित
जमानत याचिका पर अदालत का निर्णय
दिल्ली की एक अदालत ने 'बीएमडब्ल्यू कार-मोटरसाइकिल टक्कर' मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर अपना निर्णय शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
कौर पर आरोप है कि वह उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थी, जिससे वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल टकराई थी। इस दुर्घटना में अधिकारी की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा। कौर (38) को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आर्थिक मामलों के विभाग में उपसचिव नवजोत सिंह (52) हरि नगर में निवास करते थे।
यह दुर्घटना 14 सितंबर को दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के निकट रिंग रोड पर हुई, जिसमें नवजोत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भी इस घटना में घायल हुई थीं। सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे।