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दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति, 9 नवंबर से फिर से प्रतिबंध

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अदालत ने सुबह और रात के समय में पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जबकि 9 नवंबर से फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। जानें इस निर्णय के पीछे का कारण और पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित नियम।
 

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति


नई दिल्ली। दिवाली के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अदालत ने निर्देश दिया है कि ये पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। हालांकि, 9 नवंबर से पटाखों की बिक्री और उपयोग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।


नियामक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने पूर्ण प्रतिबंध के बजाय एक विनियमित दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। अदालत ने कहा कि पहले के प्रतिबंधों से न तो वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और न ही अवैध पटाखों की बिक्री रुकी। पीठ ने यह भी बताया कि पूर्ण प्रतिबंध के कारण नकली पटाखों का बाजार बढ़ रहा था, इसलिए केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री को सीमित समय के लिए अनुमति दी गई है।


पटाखों के निर्माण और बिक्री की शर्तें

न्यायालय के आदेश के अनुसार, केवल CSIR-NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित निर्माता ही 2 से 6 नवंबर के बीच ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकेंगे। पटाखों की बिक्री केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर होगी, और ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। असली ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए प्रत्येक पैकेज पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा।


सुरक्षा और पर्यावरण के लिए प्रतिबंध

सुरक्षा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से, अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक संस्थानों और शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 2 से 30 नवंबर तक वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित राज्य सरकारों को 14 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।