दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई, 1 जुलाई से शुरू होगा अभियान
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम
दिल्ली में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई से इन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। यह नया नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किया गया है, जिसके तहत ईओएल (End of Life) गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने या पेट्रोल पंपों पर खड़ा करने पर कार्रवाई की जाएगी। ईओएल गाड़ियों के मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ईओएल दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा।
ईओएल गाड़ियों की परिभाषा
किसी भी पेट्रोल वाहन को, जो अपनी पंजीकरण तिथि से 15 साल पुराना है, और किसी भी डीजल वाहन को, जो 10 साल पुराना है, ईओएल माना जाएगा। CAQM ने यह भी बताया है कि इन गाड़ियों को कोई सेवाएं नहीं दी जाएंगी। जब्त की गई गाड़ियों को पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा में भेजा जाएगा। यदि कोई मालिक अपनी गाड़ी को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहता है, तो उसे गाड़ी की पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
नवंबर 1 से अन्य जिलों में भी लागू होगा यह नियम
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जबकि दिल्ली से सटे पांच अन्य जिलों में यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा। इन जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर और सोनीपत शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन शहरों में पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे और ईओएल गाड़ियों को 1 अप्रैल 2026 से ईंधन नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली में ईओएल गाड़ियों की संख्या
CAQM द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान में 62 लाख ईओएल गाड़ियाँ हैं, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। अन्य जिलों में लगभग 44 लाख ईओएल गाड़ियों की संख्या है।