दिल्ली महिला आयोग की निष्क्रियता पर जनहित याचिका दायर
दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की लंबे समय से चल रही निष्क्रियता को उजागर करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है। यह वैधानिक निकाय, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, कथित तौर पर लंबे समय से अनुपस्थित और निष्क्रिय है। इसके चलते शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई सक्रिय हेल्प डेस्क, अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।
यह याचिका सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर की गई है और अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू का कार्यालय कार्य समय के दौरान बंद रहता है और अध्यक्ष का पद जनवरी 2024 से रिक्त है। इस स्थिति के कारण परिवार परामर्श इकाइयों और बलात्कार संकट प्रकोष्ठों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो गई हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 का उल्लंघन करती है, जिससे महिलाओं को न्याय और सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या
याचिका में यह भी कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू का कार्यालय कार्य समय के दौरान बंद रहता है, और सहायता चाहने वाली महिलाओं की शिकायतों को प्राप्त करने या उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई कार्यात्मक हेल्पडेस्क, अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।
इसके अलावा, जनवरी 2024 से अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण नेतृत्व और प्रशासनिक जवाबदेही का अभाव है। इस स्थिति के कारण परिवार परामर्श इकाइयों, बलात्कार संकट प्रकोष्ठों, संकट हस्तक्षेप सेवाओं और शिकायत निवारण प्रणालियों सहित आवश्यक वैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गए हैं।
याचिकाकर्ता ने डीसीडब्ल्यू के कार्यों को बहाल करने, पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और अध्यक्ष पद को शीघ्र भरने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।