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दिल्ली मंत्रिमंडल ने मामूली अपराधों को फौजदारी दंड में बदलने का लिया निर्णय

दिल्ली मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें मामूली अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर फौजदारी दंड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य व्यापार और दैनिक जीवन को सरल बनाना है। यह विधेयक आगामी दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम करने की उम्मीद है।
 

दिल्ली मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न मामूली अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर उन्हें फौजदारी दंड में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में गुप्ता ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से छोटे अपराधों को अपराधिक श्रेणी से बाहर करके फौजदारी दंड में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे व्यापार और दैनिक जीवन को सरल बनाया जा सकेगा।


उन्होंने यह भी कहा कि इससे न्यायालयों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। गुप्ता ने बताया कि यह विधेयक पांच जनवरी से शुरू होने वाले दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।