दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की याचिका खारिज की
दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ 1980 के चुनावी रजिस्ट्रों में नाम जोड़ने के लिए FIR की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका इस आरोप पर आधारित थी कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इस मामले में FIR दर्ज करने से इनकार करते हुए सोनिया गांधी को बड़ी राहत दी है। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है।
Sep 11, 2025, 17:02 IST
सोनिया गांधी को मिली बड़ी राहत
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ 1980 के चुनावी रजिस्ट्रों में नाम जोड़ने के लिए FIR दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस मामले में FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया।