दिल्ली की अदालत ने संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। भंडारी का कहना है कि उनका निवास यूके में वैध है, लेकिन ईडी ने अदालत में कहा कि उनका निर्णय इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
Jul 5, 2025, 15:26 IST
संजय भंडारी का भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होना
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को स्वीकार करते हुए संजय भंडारी, जो ब्रिटेन में स्थित एक हथियार सलाहकार हैं, को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत यह आदेश जारी किया। ईडी के अनुसार, भंडारी 2016 में ब्रिटेन चले गए थे और हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने भारत की प्रत्यर्पण याचिका को खारिज कर दिया था।
ईडी ने फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ काले धन और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत आयकर विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसके बाद, 2020 में एजेंसी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र पेश किया। इस कार्यवाही के दौरान, भंडारी के वकील ने ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका यूके में निवास वैध है, क्योंकि लंदन उच्च न्यायालय ने भारत को उनके प्रत्यर्पण से मना कर दिया था।
हालांकि, ईडी ने अदालत को बताया कि यूके की अदालत का निर्णय मौजूदा कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत स्वतंत्र रूप से चल रही है। एजेंसी ने यह भी कहा कि भंडारी ने जानबूझकर कानून की उचित प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया है और उनकी अघोषित विदेशी संपत्तियों का मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है।