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दिल्ली की अदालत ने लालकिला विस्फोट मामले में चार आरोपियों को एनआईए हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने लालकिला विस्फोट मामले में चार आरोपियों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एनआईए ने इनकी पूछताछ के लिए 15 दिनों की हिरासत मांगी थी। अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, और मीडियाकर्मियों को अंदर जाने से रोका गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

चार आरोपियों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को लालकिला विस्फोट मामले में चार संदिग्धों को 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।


एनआईए ने इन चारों आरोपियों की पूछताछ के लिए अदालत से 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का निर्णय लिया।


इन आरोपियों में पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, जम्मू-कश्मीर के शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद शामिल हैं।


अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ-साथ त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की टीम भी तैनात थी।


सुनवाई के दौरान मीडियाकर्मियों को अदालत के अंदर जाने से रोका गया।