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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ नए उपाय लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुँच गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने GRAP के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए हैं। नए नियमों में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक और कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करने की सलाह शामिल है। इसके अलावा, BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जानें और क्या हैं ये नए उपाय।
 

दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुँच गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रदूषण-रोधी कदम उठाए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, सोमवार को औसत AQI 362 था, जो मंगलवार सुबह बढ़कर 425 हो गया। इसका कारण शांत हवाएँ, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल सर्दियों की स्थिति है, जिससे प्रदूषक सतह के निकट फँस गए हैं।


निर्माण गतिविधियों और स्कूलों पर नए प्रतिबंध

चरण 3 के तहत, गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, साथ ही स्टोन क्रशर और खनन कार्य भी बंद करने का आदेश दिया गया है। कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। अभिभावक और छात्र जहाँ भी संभव हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली और आस-पास के एनसीआर क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन विकलांग व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी गई है।


GRAP चरण 3 के तहत प्रतिबंधों की जानकारी

GRAP चरण 3 के अंतर्गत, गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल चालित मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी रोक है।