दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग की निजता की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया
नाबालिग लड़की की सुरक्षा के लिए अदालत का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की से जुड़ी किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह कदम तब उठाया गया जब अज्ञात व्यक्तियों ने उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें साझा कीं।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, जो इंस्टाग्राम का मालिक है, को निर्देश दिया कि वह नाबालिग के परिवार को उन व्यक्तियों की मूल 'सब्सक्राइबर' जानकारी प्रदान करे जिन्होंने फर्जी खाते बनाए हैं।
अदालत ने कहा, "वादी (नाबालिग पीड़िता) ने निषेध आदेश के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है और यदि उसे कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया, तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसके अलावा, सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है।"
जिन व्यक्तियों ने फर्जी अकाउंट बनाए थे, उन्हें अगली सुनवाई तक नाबालिग से संबंधित किसी भी आपत्तिजनक सामग्री, चाहे वह वास्तविक हो या छेड़छाड़ की गई, अपलोड करने से रोक दिया गया है।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख चार जुलाई निर्धारित की है। पंद्रह वर्षीय लड़की के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसकी निजता का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि उसकी वास्तविक और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई थीं।