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दिल्ली अदालत ने 2020 के दंगों में प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता रहीस अहमद ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को एक सशस्त्र भीड़ ने निशाना बनाया, जिसमें भड़काऊ नारेबाजी, लूटपाट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं। अदालत ने मामले को अन्य असंबंधित शिकायतों से अलग करते हुए पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार है।
 

दिल्ली में दंगों से संबंधित प्राथमिकी का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संदर्भ में आगजनी, दंगा और भड़काऊ नारेबाजी जैसे गंभीर अपराधों के आरोपों पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।


न्यायिक मजिस्ट्रेट इसरा जैदी ने रहीस अहमद की शिकायत पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 25 फरवरी 2020 को उनके परिवार को एक सशस्त्र भीड़ ने निशाना बनाया। इस दौरान भड़काऊ सांप्रदायिक नारे लगाए गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके घर में लूटपाट की गई, और उनकी संपत्ति का एक हिस्सा जला दिया गया। इसके साथ ही उन्हें धमकी भी दी गई।


अहमद की शिकायत में यह भी कहा गया है कि चूंकि इस मामले को अन्य असंबंधित शिकायतों के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का निर्णय लिया।