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दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में मिली राहत, अदालत ने किया बरी

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 14 साल पुराने मानहानि मामले में हाजीपुर की अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला बाबा रामदेव पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में भाग लिया। उनके वकील ने बताया कि यह मामला 2012 में दर्ज किया गया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
 

दिग्विजय सिंह को मिली बरी होने की राहत

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह को बाबा रामदेव पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े 14 साल पुराने मानहानि मामले में बिहार के हाजीपुर की अदालत ने बरी कर दिया है। इस बात की जानकारी उनके वकील ने दी। दीवानी मामलों की अदालत के अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने बृहस्पतिवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद दिग्विजय सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।


सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लिया। उनके वकील युवराज सुनील सिंह ने बताया कि 2012 में हाजीपुर के भाजपा नेता प्रो. अजीत कुमार सिंह ने दिग्विजय सिंह की बाबा रामदेव के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 के तहत परिवाद संख्या सी-1/2665/2012 दर्ज किया गया था।


अधिवक्ता ने बताया कि वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान लगभग 12 साल पहले दिग्विजय सिंह खुद हाजीपुर की अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा चुके थे। उस समय वह सांसद थे और यह मामला काफी चर्चा में रहा था।