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तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 42% आरक्षण का अध्यादेश जारी

तेलंगाना सरकार ने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया है। यह निर्णय 2018 में पारित अधिनियम में संशोधन के तहत लिया गया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस कदम को कांग्रेस पार्टी की पिछड़े वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में बताया। जानें इस अध्यादेश के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभावों के बारे में।
 

तेलंगाना सरकार का नया अध्यादेश

तेलंगाना सरकार ने 2018 में विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम में संशोधन करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की।


राज्य मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को इस अध्यादेश को लागू करने का निर्णय लिया।


मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को पिछड़ा वर्ग संघों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में, पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रही है।


रेड्डी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए गए वादे के अनुसार राज्य में जाति सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है।